Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana: राजस्थान राज्य सरकार ने फरवरी महीने में राज्य का बजट प्रस्तुत किया जिसमे राज्य में सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गयी। सरकार ने बजट के साथ राज्य के विश्वकर्माओं के लिए एक पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के रेहड़ी पटरी वालों से लेकर अन्य परंपरागत कार्यों से जीवन यापन करने वाले सभी विश्वकर्माओं को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार पेंशन देगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लाखों ऐसे श्रमजीवियों को हर महीने 2,000/- रूपये का निश्चित पेंशन मिलेगा।
इस आर्टिकल में हमने राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारी विगतवार बताई है जिसे ध्यान से अंत तक पढ़कर और समझकर आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana के फायदे एवं विशेषताएं, उद्देश्य, पात्रता मानदंड, दस्तावेजों की आवश्यकता, आवेदन प्रक्रिया से जुडी सभी जानकारी पाने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2024
राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा 8 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत किया गया जिसमे राज्य में आम नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में बताया गया। इन सबके बीच में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स एवं मजदुर श्रेणी के लोगों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा की गयी। वित्त मंत्री द्वारा दिए गए डिटेल में यह जानकारी सामने आयी की राजस्थान की सरकार राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स एंड श्रमजीवियों को बुढ़ापे में हर महीने 2000/- रूपये का पेंशन देगी जिसके लिए इन नागरिकों को मामूली प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
Rajasthan Vishwakarma Pension Yojana Details in Summary
योजना | Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana |
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सम्बंधित सरकार | राजस्थान राज्य सरकार |
उद्देश्य | राज्य के विश्वकर्माओं को पेंशन देना |
लाभ | हर महीने 2000/- रूपये का पेंशन |
प्रीमियम अमाउंट | अधिकतम 100/- रूपये प्रति माह |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द आएगी |
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana का उद्देश्य
विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मात्र 60 रूपये से 100 रूपये के बीच मामूली किश्त का भुगतान हर महीने करना होगा और इस प्रकार उनका पेंशन अकाउंट चलता रहेगा। राजस्थान सरकार विश्वकर्मा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के पथ विक्रेताओं अर्थात स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य श्रमजीवियों को हर महीने एक निश्चित पेंशन देकर उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देगी। इससे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य नागरिकों का वृद्धावस्था आसानी से कट जायेगा एवं उन्हें वित्तीय कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार के इस योजना से राज्य के लाखों नागरिकों को 60 वर्ष के बाद सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता मिलेगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के फायदे एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार ने राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स एंड श्रमजीवियों को बुढ़ापे की आयु में निश्चित पेंशन देने के लिए Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana को शुरू किया है।
- इस योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु होने पर प्रति महीने 2000/- रूपये का पेंशन मिलेगा जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगा।
- विश्वकर्मा पेंशन के लिए श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को एकदम कम प्रीमियम (60 रूपये से अधिकतम 100 रूपये तक) ही देना होगा जो की महीने में एक ही बार लगेगा।
- राजस्थान के विश्वकर्मा पेंशन के तहत 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु के स्ट्रीट वेंडर्स एंड श्रमिक श्रेणी के नागरिक पेंशन अकाउंट खुलवा सकते है एवं अपना प्रीमियम भर सकते है।
- राजस्थान राज्य सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए हर वर्ष 350 करोड़ रूपये आवंटित किया है ताकि सब्सक्राइबर के प्रीमियम का बाकी का भुगतान सरकार कर सके।
- राजस्थान सरकार द्वारा विश्वकर्मा पेंशन योजना के संचालन होने से राज्य में कम आमदनी में गुजर बसर करने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर्स एवं श्रमजीवियों को बुढ़ापे का सहारा मिल जायेगा एवं उनका जीवन आर्थिक कमजोरी के कारन होने वाले कष्टों से मुक्त होगा।
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana के लिए पात्रता
यदि आपको मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में सब्सक्राइब करना है तो आपको इसकी पात्रता सम्बन्धी शर्तों को समझना होगा। विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के लिए पात्रता की शर्तें नीचे दिए गए बिंदुओं से समझा जा सकता है।
- सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना में आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स एवं श्रमिक/मजदूर लोग पात्र होंगे।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- यदि कोई नागरिक पहले से ऐसे किसी पेंशन योजना से जुड़े है तो वे विश्वकर्मा पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
दस्तावेजों की आवश्यकता
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में आवेदन के लिए आवेदकों को कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है जिसके बारे में जानकारी इस प्रकार है।
- आधार कार्ड की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज का फोटो
राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
यदि आप Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana के अंतर्गत अपना पेंशन अकाउंट खुलवाना चाहते है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार ने विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा कर दी है जिसके अंतर्गत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को पेंशन देने की घोषणा की गयी है परन्तु अभी तक यह योजना शुरू नहीं हुई है। अभी न तो कोई आधिकारिक वेबसाइट जारी की गयी है न ही सरकार की तरफ से ऑफलाइन आवेदन ही प्रारम्भ किया गया है।
यदि राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना में कुछ भी अपडेट आता है अथवा आवेदन फॉर्म भरना शुरू होता है तो सबसे पहले इसकी सुचना हम आपको यहाँ देंगे ताकि आप इसमें आवेदन कर पाएं। तब तक आप हमारे वेबसाइट Yojana King पर विजिट करते रहें एवं नित नए नए योजनाओं के बारे में जानकारी लेते रहें और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana Useful Links
योजना का नाम | Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana |
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Rajasthan Vishwakarma Pension Yojana Official Website | Click Here |
Yojana King Home | Click Here |
FAQs
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है?
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार ने की है जिसके तहत राज्य के विश्वकर्माओं को बुढ़ापे में पेंशन दिया जायेगा।
इस योजना से क्या लाभ होंगे?
राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 2000/- रूपये का पेंशन मिलेगा।
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana के लिए कौन लोग पात्र होंगे?
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स और श्रमिक पात्र होंगे और उन्हें बुढ़ापे में उचित पेंशन मिलेगा।