MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य एक बुजुर्ग नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाने के उद्देश्य से एक योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाएगी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन हेतु मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान किया जायेगा। इस यात्रा के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार करेगी।
यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है और आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले सकते है। इस लेख में हमने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट और विगतवार प्रदान किया है जिसे अंत तक पढ़कर और समझकर आप इसका लाभ ले पाएंगे। पेज के अंत में आपको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ भी मिल जायेगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो शुरू करते है और MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के बारे में समझते है विस्तार से।
Madhya Pradesh Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Detail 2024 in Hindi
मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आरम्भ वर्ष 2012 में तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। तब से लगातार इस योजना का संचालन किया जा रहा है और हज़ारों वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना का संचालन मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संपन्न होता है। उक्त यात्रा हेतु राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का चयन कर उन्हें जिला अधिकारी के देख रेख में सुगमता पूर्वक यात्रा हेतु भेजा जाता है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को लॉटरी के आधार पर चयनित कर उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजती है। इस यात्रा में आने वाले सभी खर्चे का वहन मध्य प्रदेश सरकार के कोष से होता है। पात्र आवेदक उचित माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है।
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024 का हाईलाइट
योजना | MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana |
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सम्बंधित सरकार | मध्य प्रदेश सरकार |
सम्बंधित विभाग | धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग |
उद्देश्य | वरिष्ठ नागरिकों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाना |
लाभार्थी | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://dharmasva.mp.gov.in/ |
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2024 का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य के निर्धन परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करना जो स्वयं के व्यय से तीर्थ यात्रा पर जाने में समर्थ नहीं है। इससे राज्य के गरीब परिवारों के बुजुर्ग नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा और उनके जीवन के लिए यह एक सुखद अनुभव होता है। इससे राज्य के इन वरिष्ठ नागरिकों को अपने सपने को पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है और राज्य की ओर से तीर्थ यात्रा का लाभ मिलता है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ एवं इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।
- MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana का संचालन राज्य के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा का अवसर मिलता है जिससे वे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से किसी विशेष स्थल की यात्रा का लाभ उठाने में सक्षम होते है।
- इस योजना के अंतर्गत यात्रा के लिए परिवहन के तौर पर रेल सेवा का उपयोग किया जाता है ताकि यात्री सुगमता से गंतव्य तक पहुँचा जा सके।
- यात्रा के दौरान खाने पीने एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के द्वारा संपन्न किया जाता है।
- ट्रेन की यात्रा के अतिरिक्त आवश्यक बस एवं अन्य वाहनों से संपन्न होने वाले यात्रा का प्रबंध भी राज्य सरकार के ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2024 के लिए पात्रता
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।
- आवेदक/आवेदिका मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी नागरिक हों।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने पर ही पात्र होंगे।
- महिलाओं को 2 वर्षों का छूट मिलेगा अर्थात महिलाओं की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होने पर पात्र होंगी।
- 60% या अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
- यदि पति-पत्नी साथ में यात्रा करना चाहते है तो उक्त यात्रा हेतु एक व्यक्ति पात्र होने पर दूसरे व्यक्ति साथ में यात्रा कर सकते है भले ही वे आयु सम्बन्धी शर्त को पूरा न करते हों।
- आय कर भरने वाले नागरिक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
- केवल वे ही व्यक्ति MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के अंतर्गत यात्रा के लिए पात्र होंगे जिन्हे पहले इस योजना का लाभ नहीं मिला है।
- आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो और उन्हें इस आशय का चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा कि वे उक्त यात्रा हेतु मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है।
- संक्रामक रोग जैसे टीबी, कंजेस्टिव कार्डियक, अवरोधक श्वसन रोग, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक बीमारी, संक्रामक कुष्ठ रोग, आदि से ग्रस्त नागरिक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगे।
नियम एवं शर्तें
- आवेदकों को एक समूह का निर्माण करना होगा और अपना आवेदन जमा करना होगा जिसमे समूह का मुखिया मुख्य आवेदनकर्ता होगा।
- किसी भी समूह का आकार 25 व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- गलत जानकारी देने एवं तथ्यों को छुपाने वाले आवेदकों को किसी भी क्षण यात्रा हेतु अपात्र घोषित किया जा सकता है।
- यात्रा से पूर्व आवेदकों को चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है और उन्हें कोई संक्रामक बीमारी नहीं है।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थ यात्री एवं 60% से अधिक दिव्यांगता वाले तीर्थ यात्री अपने साथ किसी सहायक को यात्रा पर ले जा सकते है।
दस्तावेजों की आवश्यकता
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के अंतर्गत आवेदन के समय उपयोग में आने वाले दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है।
- आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड
- आवासीय पता दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल इत्यादि
- आयु प्रमाणपत्र
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (दिव्यांग यात्रियों के लिए)
- पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
- चिकित्सा प्रमाणपत्र कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ है एवं किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है।
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024 में आवेदन विधि
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एवं वित्त समर्थित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को उचित माध्यम का उपयोग करना होगा। MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया नीचे प्रदान की गयी है जिसकी पालना कर आप इसमें अपना आवेदन जमा कर सकते है।
- इसके लिए आपको अपने तहसील अथव उप तहसील कार्यालय में जाना है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। (आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक पेज के अंत में दिया गया है)
- इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म निःशुल्क मिलेगा जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के उपरांत आपको इसमें उचित जानकारी प्रविष्ट करना है।
- फिर आवश्यक दस्तावेजों की प्रति को इसके साथ में संलग्न कर देना है।
- उपरोक्त सभी प्रक्रिया होने के बाद आपको भरे हुए आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ तहसील अथवा उप तहसील कार्यालय में जमा कर देना है।
- आपके आवेदन की जाँच पश्चात आपकी पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।
- निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सरकार लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी।
- यदि आपका चयन होगा तो आपको इसकी सुचना मोबाइल पर भेजी जाएगी।
- उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा आप MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana का लाभ ले सकते है।
उपयोगी लिंक्स
योजना का नाम | MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana |
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आधिकारिक वेबसाइट लिंक | Click Here |
आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड लिंक | Click Here |
योजना किंग होम | Click Here |
FAQs
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana का संचालन कौन करता है?
इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किया जाता है।
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के अंतर्गत किसे लाभ मिलेगा?
MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana अंतर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाती है।