Indira Gandhi Viklang Pension Yojana 2024: इंदिरा गाँधी दिव्यांग पेंशन के लिए आज ही आवेदन करें, देखें प्रक्रिया

Indira Gandhi Viklang Pension Yojana: भारत सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से एक पेंशन योजना को चलाया जा रहा है। इस पेंशन योजना का नाम है इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना जिसके माध्यम से केंद्र सरकार दिव्यांगों को हर महीने एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 300 रूपये से 500 रूपये का पेंशन दिया जाता है। पेंशन राशि का लाभ सीधे लाभुकों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है।

इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के विकलांग नागरिकों को हर महीने 300 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं ऐसे विकलांग नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष अथवा उससे अधिक है उन्हें इसके तहत 500 रूपये का मासिक पेंशन प्राप्त होता है।

इस लेख में हमने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारी स्पष्ट और विगतवार प्रदान किया है जिसे अंत तक पढ़कर और समझकर आप इसका लाभ ले पाएंगे। साथ ही पेज के अंत में इंदिरा गाँधी दिव्यांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक लिंक एवम आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड लिंक भी प्रदान किया गया है जो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो शुरू करते है और Indira Gandhi Viklang Pension Yojana के बारे में जानते है विस्तार से।

Indira Gandhi Viklang Pension Yojana Detail 2024

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Program – NSAP) के तहत किया गया था। इस योजना के लिए संचालन सम्बंधित कार्य भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू होता है। इस योजना का लाभ देश के उन विकलांग व्यक्तियों को मिलता है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के है और बीपीएल परिवार से आते है। पात्र नागरिक उचित माध्यम द्वारा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाकर इसमें आवेदन कर सकते है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 2024 का हाईलाइट

योजनाIndira Gandhi Viklang Pension Yojana
सम्बंधित सरकारभारत सरकार
मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
योजना प्रारम्भ वर्ष 2009
उद्देश्यविकलांग नागरिकों को पेंशन सहायता प्रदान करना
पेंशन लाभ की राशि₹300-₹500
पेंशन अंतरालमासिक
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://rural.gov.in/

Indira Gandhi Viklang Pension Yojana 2024 का उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना को देश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान कर सरकार देश के दिव्यांग लोगों के आर्थिक कठिनाईयों को दूर करने में सहायता करती है। इस योजना से पेंशन लाभ प्राप्त कर ऐसे विकलांग नागरिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम हो पाते है और उनका सामाजिक जीवन सरल हो जाता है।

इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के फायदे एवं इस योजना के प्रमुख विशेषताओं के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

  • इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किया गया था।
  • यह योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका संचालन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
  • Indira Gandhi Viklang Pension Yojana के माध्यम से ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष के बीच है उन्हें हर महीने 300 रूपये का न्यूनतम पेंशन दिया जाता है।
  • वहीं जिन दिव्यांग नागरिकों की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें इसके तहत 500 रूपये का मासिक पेंशन प्राप्त होता है।
  • यह योजना देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और इसका लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों, धर्मों एवं जातियों के नागरिकों को मिलता है।

Indira Gandhi Viklang Pension Yojana 2024 के तहत पात्रता

यदि आपको भी इस योजना से पेंशन लाभ प्राप्त करना है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस पेंशन योजना के लिए पात्रता रखते है। Indira Gandhi Viklang Pension Yojana के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तें इस प्रकार है।

  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी नागरिक हों।
  • आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हों।
  • आवेदक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आते हों।
  • आवेदक की विकलांगता 80% से अधिक होने पर ही पात्र होंगे।
  • मूक-बधिर नागरिक भी इस पेंशन योजना के तहत पात्र होंगे।
  • आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आते हों।

दस्तावेजों की आवश्यकता

Indira Gandhi Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए उपयोगी दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आयु सत्यापन दस्तावेज जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मेट्रिक का सर्टिफिकेट इत्यादि में से कोई एक
  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता पासबुक का विवरण
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया

यदि आप एक विकलांग नागरिक है अथवा आपके परिवार में कोई विकलांग सदस्य है जो इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते है तो आप इसमें आवेदन कर पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आपको उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। यहाँ हम Indira Gandhi Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन की विधियों के बारे में बताने जा रहे है जिसे अपनाकर आप इसमें अपना आवेदन जमा कर पाएंगे।

Indira Gandhi Viklang Pension Yojana Offline Application Process:

  • इसके लिए पहले आपको अपने ग्राम पंचायत अथवा प्रखंड कार्यालय में जाना है और वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • यदि आप शहरी क्षेत्र में आते है तो आप नगर पंचायत/नगर निगम कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है। (आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड लिंक पेज के अंत में दिया गया है)
  • तत्पश्चात आपको उस आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी स्पष्ट और सही सही भर देना है।
  • फिर आवश्यक दस्तावेजों की प्रति उसके साथ संलग्न कर देना है।
  • अंत में आपको आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर देना है जहाँ से आपने इसे प्राप्त किया।
  • उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके आप Indira Gandhi Viklang Pension Yojana में ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
  • प्राप्त आवेदन को सत्यापन अधिकारी द्वारा जाँच किया जायेगा और फिर अपनी अनुशंसा के साथ आगे भेजा जायेगा।
  • पात्रता सुनिश्चित होने पर मंजूरी देने वाला प्राधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकृत कर लिया जायेगा।
  • आवेदन स्वीकृति के उपरांत आपके नाम से पेंशन पासबुक जारी किया जायेगा जिस पर स्वीकृति आदेश एवं अन्य जरुरी जानकारी होगा।
  • इस प्रकार आपको इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।

Indira Gandhi Viklang Pension Yojana Online Apply Process:

  • सबसे पहले आपको भारत सरकार के उमंग आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • उसके बाद आपके स्क्रीन पर उमंग वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर दिए गए विकल्पों में से आपको Login/Register के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपके स्क्रीन पर लॉगिन कार्ड ओपन होगा जहाँ आपको New on Umang? Register Here के लिंक पर क्लिक करना है।
  • फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है और राज्य का चयन करना है।
  • फिर नियम एवं शर्तों के बॉक्स को टिक करके Register के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको कुछ बेसिक जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करना है।
  • रजिस्ट्रेशन होने पर आपको मोबाइल पर एक सन्देश प्राप्त होगा जिसे सुरक्षित रखें।
  • अब आपको पुनः लॉगिन पेज पर आना है और यूजर आईडी एवं एमपिन की सहायता से लॉगिन कर लेना है।
  • लॉगिन करने के पश्चात आपको सर्च में जाकर NSAP लिखकर सर्च करना है।
  • उसके पश्चात आपके स्क्रीन पर कई विकल्प प्रस्तुत होंगे जिनमे से आपको इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का चयन कर उस पर क्लिक करना है।
  • अब आपके स्क्रीन पर इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन होगा।
  • अब इस फॉर्म में सभी जानकारी विधिवत दर्ज करें एवं सबमिट कर दें।
  • उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके आप Indira Gandhi Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

उपयोगी लिंक्स

योजना का नामIndira Gandhi Viklang Pension Yojana
आधिकारिक वेबसाइटClick Here
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन लिंकClick Here
आवेदन फॉर्म पीडीएफClick Here
योजना किंग होमClick Here

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