Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana 2024: खुद का उद्यम करना चाहते है? बिहार सरकार दे रही ₹5,00,000 तक ऋण सहायता

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana: बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार एवं आय अर्जन का पर्याप्त साधन उपलब्ध करने के उद्देश्य से एक योजना को चलाया जा रहा है। उस योजना का नाम है बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जिसके माध्यम से राज्य सरकार अल्पसंख्यक युवाओं को सस्ते ब्याज दरों पर उद्यम ऋण प्रदान कर रही है। इस योजना के द्वारा बिहार के पात्र अल्पसंख्यक युवा उद्यम के लिए 5,00,000 रूपये तक का ऋण आसान शर्तों में और कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते है और अपने लिए स्वरोजगार कर सकते है। इस योजना से बिहार के मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन समुदाय के युवा उद्यम ऋण प्राप्त कर सकते है।

यदि आप बिहार के निवासी है और अल्पसंख्यक श्रेणी के नागरिक है तो आपको बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का लाभ मिलेगा। इस लेख में हमने बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में सभी जानकारी स्पष्ट और विगतवार प्रदान किया है जिसे अंत तक पढ़कर और समझकर आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो शुरू करते है और Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के बारे में इसकी पात्रता, लाभ एवं विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते है विस्तार से।

Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojana Detail 2024

बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का संचालन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना की सहायता से पात्र अल्पसंख्यक युवा 5 लाख रूपये तक का ऋण सहायता प्राप्त कर सकते है और अपने लिए उद्यम कर सकते है। बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण राशि पर मात्र 5% का वार्षिक ब्याज देना होता है और इसे चुकाने के लिए सरकार 5 वर्षों का समय देती है जिस दौरान तिमाही किश्तों के माध्यम से इसे पुनर्भुगतान किया जा सकता है। इस योजना का शत प्रतिशत (100%) वित्त पोषण बिहार सरकार करती है। पात्र युवा उचित माध्यम से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।

बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 का हाईलाइट

योजनाBihar Alpsankhyak Udyami Yojana
सम्बंधित सरकारबिहार सरकार
सम्बंधित विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार
उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सहायता देना
अधिकतम ऋण सहायता5,00,000/- रूपये
ब्याज दर5% वार्षिक (साधारण ब्याज)
लाभार्थीमुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध समुदाय के युवा
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://bsmfc.org/

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana 2024 का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संचालन के पीछे प्रमुख उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आय अर्जन का पर्याप्त अवसर प्रदान करना। इस योजना से राज्य के अल्पसंख्यक युवा 5 लाख रूपये तक का ऋण सहायता प्राप्त कर पाएंगे जिसका उपयोग वे उद्यम के लिए करेंगे एवं स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे। इससे उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा और उनके पास आय का उचित साधन भी होगा। इससे राज्य के हज़ारों-लाखों युवाओं को नौकरी, धंधे इत्यादि के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अपने जिले में ही रोजगार एवं आय के उचित अवसर मिल जायेंगे।

बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का संचालन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं को मिलेगा जो मुस्लिम, सिख, ईशाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदायों से आते है।
  • Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana का लाभ कोई भी अल्पसंख्यक युवा ले सकते है बशर्ते वे बिहार में स्थायी रूप से रह रहे हों।
  • बिहार सरकार के इस योजना के तहत कोई भी पात्र युवा 5,00,000 लाख रूपये तक का ऋण आसान शर्तों में प्राप्त कर सकता है।
  • इस योजना के तहत लिए गए ऋण पर मात्र 5% का वार्षिक ब्याज देना होगा जिसकी दर साधारण ब्याज की दर होगी।
  • ऋण राशि को चुकाने के लिए लेनदार के पास कुल 5 वर्षों का समय होगा जिस दौरान 20 बराबर किश्तों में मूलधन और ब्याज की राशि को चुकाया जा सकेगा।
  • लाभार्थियों को किश्त का भुगतान हर तीन महीने के अंतराल पर करना होगा।

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana Loan के नियम एवं शर्तें

  • लोन की स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद आवेदक के बैंक खाते में लोन की राशि हस्तांतरित की जाएगी जिसके लिए RTGS मोड का उपयोग किया जायेगा।
  • यदि आवेदक द्वारा स्वरोजगार हेतु उपकरण या मशीनों आदि की खरीददारी किया जाना है और कुल कीमत 1,00,000 लाख रूपये से अधिक है तो ऐसे मामले में लोन की राशि सीधे विक्रेता के बैंक अकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी।
  • 1,00,000 रूपये से कम के मामले में लोन की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • ऋण राशि पर साधारण ब्याज की दर से 5% का बार्षिक ब्याज लगेगा।
  • ऋण राशि पर 0.5% का प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा जो RTGS भुगतान से पहले काटा जायेगा।
  • उचित समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करने वाले लाभुकों को शेष ब्याज पर 0.5% का रिबेट (छूट) मिलेगा।
  • किश्त का भुगतान समय पर नहीं करने पर किश्त की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा जो वित्त वर्ष के अंत में देय होगा।
  • Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana से लोन लेने वाले आवेदकों को 10 से 20 पोस्ट-डेटेड चेक जमा करने होंगे।

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana 2024 के तहत पात्रता मानदंड

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को इसकी पात्रता सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने होगा जिसके पश्चात ही वे ऋण के लिए आवेदन कर पाएंगे। Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

  • आवेदक बिहार राज्य के स्थायी निवासी नागरिक हों।
  • आवेदकों को अपने निवास के जिले में ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
  • आवेदक राज्य के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से हों अर्थात मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध समुदाय में से।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक सरकारी नौकरी में न हो न ही अर्ध-सरकारी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हों।
  • आवेदक परिवार की सकल वार्षिक आय 4,00,000 लाख रूपये से अधिक नहीं हों।
  • एक लाख रूपये तक की ऋण सहायता प्राप्ति के लिए आवेदकों को परिवार के किसी सदस्य को गारंटर के रूप में उपस्थित करना होगा।
  • एक लाख रूपये से अधिक की ऋण राशि हेतु सक्षम व्यक्ति को ही गारंटर के तौर पर उपस्थित किया जा सकेगा।
  • वो सक्षम व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई भी हो सकते है।
    • एक सरकारी/अर्ध-सरकारी/बैंक/स्वायत्त निकाय कर्मचारी (जिनकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा शेष है)
    • आयकर दाता
    • आंगनबाडी कार्यकर्ता
    • पंजीकृत मदरसों के शिक्षक
    • स्थायी शिक्षक या पंजीकृत वक्फ के मुतवल्ली जिनके पास समान बंधक (Mortgage) की अचल संपत्ति है।

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana Selection Criteria

  • बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का लाभ जिन्होंने पहले लिया है और समय पर ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है उन्हें इस योजना के तहत पुनः ऋण प्राप्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को ऋण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
    • शिक्षित एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति
    • ग्रामीण क्षेत्रों के अल्पसंख्यक युवा
    • महिला, दिव्यांग, परित्यक्ता अथवा विधवा महिला
    • जिनकी आयु 18 से 35 के बीच है।
    • सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था, महासंघ, या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य
    • अनुभवी युवा अथवा दूकानदार जिनके पास उद्यम का खासा अनुभव हों।

दस्तावेजों की आवश्यकता

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के अंतर्गत आवेदन करते समय कुछ उपयोगी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा जिसका विवरण इस प्रकार है।

  1. आधार कार्ड
  2. आयु प्रमाणपत्र
  3. शिक्षा प्रमाणपत्र
  4. कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध है)
  5. जाती/समुदाय प्रमाणपत्र
  6. आय प्रमाणपत्र
  7. आवासीय
  8. विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागु हों)
  9. बैंक पासबुक की प्रति
  10. अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हों)

बिहार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2024 में आवेदन कैसे करें?

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana का लाभ लेने के लिए आपको उचित माध्यम को उपयोग में लेना होगा और विधिवत सभी दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करना होगा। इसके लिए आपको नीचे बताये गए प्रक्रिया का अनुशरण करना होगा।

  • बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा स्थानीय अख़बारों एवं अन्य माध्यमों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
  • फिर विज्ञापन के आधार पर आपको अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाना है।
  • वहां से इस योजना का आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त करना है।
  • फिर उस आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी स्पष्ट और सही-सही भर देना है।
  • उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को उसके साथ संलग्न कर देना है।
  • तत्पश्चात जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में आवेदन जमा कर देना है।
  • आवेदन जमा करने पर आपको एक पावती रशीद मिलेगा जिसे सुरक्षित रखें।
  • उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके आप Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana में अपना आवेदन जमा कर सकते है।
  • प्राप्त आवेदनों की जाँच के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा आपके उद्यम साइट का निरीक्षण किया जायेगा और रिपोर्ट तैयार किया जायेगा।
  • फिर तैयार रिपोर्ट को अनुशंसा के साथ आगे स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।
  • आवेदन स्वीकृत होने पर ऋण की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में RTGS द्वारा हस्तांतरित कर दी जाएगी।

उपयोगी लिंक्स

योजना का नामBihar Alpsankhyak Udyami Yojana
आधिकारिक वेबसाइट लिंकClick Here
योजना किंग होम Click Here

FAQs

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत कितना ऋण मिलता है?

बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिकतम 5,00,000 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

क्या कोई व्यक्ति एक बार से अधिक इस योजना का लाभ ले सकता है?

हाँ, Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत पहली बार ऋण का पुनर्भुगतान कर चुके लाभार्थी दोबारा ऋण के लिए आवेदन कर सकते है।

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