Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं के विकास एवं आत्मनिर्भरता के लिए एक योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना जिसके माध्यम से बिहार सरकार पात्र युवाओं को उद्यम के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है। इस योजना का संचालन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा किया जा रहा है और युवाओं को इसके तहत स्वरोजगार हेतु 5,00,000 रूपये तक की ऋण सहायता आसान शर्तों के साथ कम ब्याज दर पर मिलता है। इस योजना के द्वारा राज्य के पात्र अल्पसंख्यक युवा जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध समुदायों से आते है वे ऋण सहायता प्राप्त कर स्वरोजगार कर सकते है।
यदि आप बिहार के निवासी है और अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते है तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ ले सकते है। इस लेख में हमने बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के बारे में सभी जानकारी स्पष्ट और विगतवार प्रदान किया है जिसे अंत तक पढ़कर और समझकर आप इसका लाभ ले पाएंगे। साथ ही आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक भी पेज के अंत में मिल जायेगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो शुरू करते है और Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana के बारे में समझते है डिटेल में।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana Detail in Hindi 2024
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना एक राज्य समर्थित योजना है जिसका शत प्रतिशत (100%) वित्त पोषण बिहार सरकार करती है। इस योजना के माध्यम से राज्य के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदायों के युवा स्वरोजगार के लिए 5.00 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते है। इस योजना से प्राप्त ऋण को चुकाने के लिए लेनदार के पास 5 वर्षों का समय होगा जिस दौरान उन्हे तिमाही किश्तों के माध्यम से ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा। इस ऋण पर साधारण ब्याज दर से मात्र 5% का वार्षिक ब्याज लगेगा। राज्य के पात्र युवा उचित माध्यम द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में अपना आवेदन जमा कर सकते है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2024 का हाईलाइट
योजना | Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana |
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सम्बंधित सरकार | बिहार राज्य सरकार |
सम्बंधित विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
उद्देश्य | अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सहायता |
अधिकतम ऋण सीमा | 5,00,000 रूपये |
पुनर्भुगतान का समय | 5 वर्ष |
लाभार्थी | मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदायों के युवा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://bsmfc.org/ |
Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana 2024 का उद्देश्य
बिहार सरकार राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं को ऋण सहायता प्रदान कर रही है जिसका प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है। इस योजना से ऋण सहायता प्राप्त कर राज्य के युवा स्वरोजगार करने में सक्षम होंगे और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के अल्पसंख्यक युवा न सिर्फ आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त होंगे बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana अल्पसंख्यक समुदायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर करने में सार्थक भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
बिहार सरकार द्वारा समर्थित एवं वित्त पोषित Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana के लाभ एवं इसकी विशेषताओं के बारे में सभी जानकारी नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- इस योजना का संचालन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है जो राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं को उद्यम हेतु ऋण सहायता प्रदान करती है।
- बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण के तहत ऋण की राशि का वितरण बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा किया जाता है।
- बिहार सरकार के इस योजना के तहत अल्पसंख्यक युवा 5,00,000 रूपये तक का उद्यम ऋण आसान शर्तों में प्राप्त कर सकते है।
- Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana के तहत मिलने वाले ऋण राशि पर साधारण ब्याज की दर से 5% का वार्षिक ब्याज देना होता है।
- ऋण चुकाने के लिए युवाओं को कुल 5 वर्षों का समय दिया जाता है जिस दौरान तिमाही किश्तों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होता है।
- ऋण राशि का भुगतान सीधे लाभुकों के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से किया जाता है।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn योजना – नियम एवं शर्तें
- एक लाख रूपये से कम के ऋण में ऋण राशि का भुगतान सीधे आवेदकों के बैंक खाते में किया जायेगा।
- यदि ऋण राशि एक लाख रूपये से अधिक है और आवेदक द्वारा उद्यम के लिए एक लाख से अधिक मूल्य का यंत्र/उपकरण इत्यादि का क्रय किया जाना है तो ऐसे में राशि का भुगतान यंत्र/उपकरण के विक्रेता को किया जायेगा। इसके लिए आवेदक को कोटेशन प्रस्तुत करना होगा।
- अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत लिए गए ऋण पर 5% का साधारण ब्याज देय होगा और कुल 20 तिमाही किस्तों में ऋण एवं ब्याज की संयुक्त राशि का पुनर्भुगतान करना होगा।
- ऋण स्वीकृत के लिए 0.5% का प्रोसेसिंग चार्ज लिया जायेगा।
- ऋण की राशि तय समय में एकमुश्त चुकाने की स्थिति में देय ब्याज पर 0.5% का छूट दिया जायेगा।
- लेनदार द्वारा ऋण के किश्त का भुगतान समय से नहीं करने पर किश्त की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा जो वित्त वर्ष के अंत में जमा करना होगा।
- Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana के ऋण के लिए आवेदकों को 10-20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करना होगा।
नोट 1: एक लाख रूपये तक के ऋण के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उपयुक्त दस्तावेज के साथ गारंटर के रूप में उपस्थित करना होगा।
नोट 2: एक लाख रूपये से अधिक की ऋण राशि प्राप्त करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को गारंटर के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। सक्षम व्यक्तियों में कोई भी एक सरकारी /अर्ध-सरकारी /बैंक /स्वायत्त निकाय कर्मचारी (कम से कम 5 वर्ष की सेवा शेष), आयकर दाता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, पंजीकृत मदरसों के शिक्षक, स्थायी शिक्षक या पंजीकृत वक्फ के मुतवल्ली जिनके पास समान बंधक की अचल संपत्ति है, हो सकते है।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana Eligibility – पात्रता मानदंड
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी नागरिक हों।
- आवेदक को अपने गृह जिले के अंतर्गत ही ऋण सहायता के लिए आवेदन करना होगा।
- आवदेक की आयु 18 से 50 वर्षों के मध्य हों।
- आवेदक अल्पसंख्यक परिवार से हों अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी में से किसी भी समुदाय से।
- आवेदक सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी नौकरी में नहीं हों।
- आवेदक की सकल वार्षिक पारिवारिक आय 4,00,000 रूपये से अधिक न हों।
- ऋण राशि का उपयोग केवल स्वरोजगार अथवा अन्य आय अर्जन के कार्यों के किया जाना अनिवार्य होगा।
- मुस्लिम युवाओं को छोड़कर अन्य सभी समुदायों के आवेदकों को अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक निकाय द्वारा जारी धार्मिक विश्वास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana – दस्तावेजों की आवश्यकता
यदि आपने बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ली है और इसमें आवेदन कर उद्यम के लिए ऋण चाहते है तो आपको इसके लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana के लिए उपयोगी दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है।
- आधार कार्ड
- आयु सत्यापन दस्तावेज
- उच्चतम शिक्षा योग्यता प्रमाणपत्र
- कौशल प्रशिक्षण अथवा कार्य अनुभव से सम्बंधित प्रमाणपत्र (यदि कोई हो तो)
- जाति/समुदाय प्रमाणपत्र
- पारिवारिक आय प्रमाणपत्र
- आवासीय प्रमाणपत्र
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हों)
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2024 में आवेदन विधि
यदि आप बिहार के नागरिक है और अल्पसंख्यक वर्ग से आते है तो आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में उचित माध्यम का उपयोग करके अपना आवेदन जमा कर सकते है। यहाँ हम बिहार Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana के आवेदन विधि के बारे में बताने जा रहे है जिसका पालन कर आप आवेदन कर सकते है।
- इस योजना के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा स्थानीय अख़बारों एवं अन्य मीडिया का उपयोग करके विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
- उसके बाद आपको अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाना है और इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- फिर आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी प्रविष्ट करना है और आवश्यक दस्तावेजों की प्रति उसके साथ संलग्न कर देना है।
- तत्पश्चात आपको उस आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर देना है।
- उसके बाद फील्ड अधिकारी द्वारा आपके उद्यम के स्थान का इंस्पेक्शन किया जायेगा और सभी दस्तावेजों की उचित प्रकार से जाँच की जाएगी।
- जाँच पूर्ण होने पर फील्ड अधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में भेजा जायेगा।
- उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर स्वीकृत आवेदनों के लिए ऋण की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा अल्पसंख्यक युवा Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते है और अपना उद्यम शुरू कर सकते है।
उपयोगी लिंक्स
योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojana |
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