Bihar Viklang Pension Yojana 2024: लाभ एवं पात्रता जानें, आवेदन करें

Bihar Viklang Pension Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से विकलांग पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को हर महीने एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है। बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ उन विकलांग नागरिकों को दिया जाता है जिन्हे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार हरेक पात्र विकलांग व्यक्ति को 400 रूपये का पेंशन प्रदान करती है जो उन्हें मासिक रूप से दी जाती है।

यदि आप बिहार के विकलांग नागरिक है और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में पात्र नहीं है तो आप बिहार सरकार द्वारा वित्त समर्थिक विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते है। इस लेख में हमने बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारी स्पष्ट और विगतवार प्रदान किया है जिसे अंत तक पढ़कर और समझकर आप इसका लाभ ले पाएंगे। पेज के अंत में आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक भी मिल जायेंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो शुरू करते है और Bihar Viklang Pension Yojana के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करते है विस्तार से।

Bihar Viklang Pension Yojana के बारे में

बिहार सरकार द्वारा समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों को हर महीने 400 रूपये का मासिक पेंशन प्रदान करती है जो लाभार्थियों के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना का लाभ राज्य के वे सभी विकलांग नागरिक ले सकते है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है भले की वे किसी भी आयु के हों एवं उनकी आय कुछ भी हो। पात्र विकलांग नागरिक इस योजना के लिए उचित माध्यम द्वारा अपना आवेदन जमा कर सकते है।

बिहार मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना 2024 का हाईलाइट

योजनाBihar Viklang Pension Yojana
सम्बंधित सरकारबिहार राज्य सरकार
सम्बंधित विभागसमाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
उद्देश्यदिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना
पेंशन की राशि400/- रूपये
पेंशन अंतरालमासिक
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://state.bihar.gov.in/socialwelfare/

Bihar Viklang Pension Yojana 2024 का उद्देश्य

बिहार सरकार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के उन विकलांग नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है जो इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है। अर्थात इस योजना का लाभ उन सभी विकलांग नागरिकों को मिलेगा जिन्हे अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना से विकलांग नागरिक हर महीने 400 रूपये का पेंशन प्राप्त करेंगे। इससे उनके आर्थिक कठिनाईयां कुछ कम होगी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

See Also: Bihar Kanya Vivah Yojana Online Apply Form

लाभ एवं विशेषताएं

बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित बिहार विकलांग पेंशन योजना के फायदे एवं इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

  • बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधीन Bihar Viklang Pension Yojana का संचालन किया जाता है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विकलांग नागरिकों को हर महीने 400 रुपए का निश्चित पेंशन प्रदान करती है।
  • पेंशन लाभ की यह राशि उन विकलांग नागरिकों को दी जाती है जिन्हे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है।
  • पेंशन लाभ की राशि सीधे लाभुकों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है।
  • इस पेंशन योजना का लाभ सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों को दिया जायेगा और इसके लिए बिहार सरकार ने उम्र एवं आय सम्बन्धी कोई भी शर्तें नहीं रखी है।

पात्रता मानदंड

बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित Bihar Viklang Pension Yojana के तहत सरकार द्वार इसकी पात्रता की कुछ शर्तें रखी गयी है जिसे नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

  • आवेदक बिहार में स्थायी निवास रखतें हों एवं न्यूनतम 10 वर्षों से बिहार के किसी भी जिले में निवास कर रहें हों।
  • केवल विकलांग नागरिक ही बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र होंगे।
  • आवेदक की विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होने पर ही पात्र होंगे।
  • बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है अर्थात किसी भी आयु के व्यक्ति आवेदन कर सकते है बशर्ते वे पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।
  • Bihar Viklang Pension Yojana के तहत पारिवारिक आय से सम्बंधित भी कोई शर्त नहीं है अर्थात किसी भी आय श्रेणी के नागरिक आवेदन कर सकते है।
  • किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से पेंशन प्राप्त कर रहे विकलांग नागरिक बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

दस्तावेजों की आवश्यकता

यदि आप इस योजना के तहत पात्रता मापदंडों को पूरा करते है और इसमें आवेदन कर पेंशन लाभ पाना चाहते है तो आपको इसके लिए कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। Bihar Viklang Pension Yojana के लिए उपयोगी दस्तावेजों की जानकारी इस प्रकार है।

  1. आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई एक
  3. विकलांगता प्रमाणपत्र
  4. जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हों)
  5. आवासीय प्रमाणपत्र
  6. बैंक खाता पासबुक का विवरण
  7. पासपोर्ट आकार का फोटो
  8. अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हों)

See Also: Bihar Mukhya Mantri Kanya Utthan Yojana

Bihar Viklang Pension Yojana Apply Online 2024

यदि आप बिहार के विकलांग निवासी है और इस योजना के सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते है तो आप उचित माध्यम से इसमें अपना आवेदन जमा कर सकते है। Bihar Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए आप नीचे बताये गए प्रक्रिया का अनुशरण कर सकते है।

  • इसके लिए आपको पहले अपने प्रखंड कार्यालय में जाना है।
  • वहां से लोक सेवा अधिकार काउंटर से आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर लेना है। (आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड का लिंक पेज के अंत में दिया गया है)
  • अब इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी स्पष्ट और सही सही दर्ज कर देना है।
  • तत्पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इसके साथ संलग्न कर देना है।
  • अंत में आपको लोक सेवा काउंटर पर इसे जमा कर देना है।
  • आवेदन जमा करने के उपरांत आपको काउंटर से पावती रशीद मिलेगा जिसे प्राप्त कर सुरक्षित रख लें।
  • उसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और इसके स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सम्बन्धी जानकारी आपको मोबाइल पर सन्देश द्वारा दी जाएगी।
  • आवेदन स्वीकृत होने पर आपको पुनः अपने प्रखंड कार्यालय के लोक सेवा अधिकार काउंटर पर जाना है और पावती रशीद एवं पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपना पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर लेना है।
  • उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके आप Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ ले सकते है।

Bihar Viklang Pension Yojana के तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया

यदि आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित कोई आपत्ति दर्ज करवानी है अथवा कोई शिकायत करनी है तो इसके लिए आपको बिहार सरकार के समर्पित पोर्टल का उपयोग करना होगा। आप नीचे बताये प्रक्रिया को अपनाकर Bihar Viklang Pension Yojana में अपनी शिकायत अथवा आपत्ति दर्ज करवा सकते है।

  • इसके लिए पहले आपको बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
bihar viklang pension yojana
  • उसके बाद आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
  • होम पेज पर दिए गए इम्पोर्टेन्ट लिंक सेक्शन के अंदर आपको District Grievances के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अगले पेज पर आपको लॉगिन कर लेना है फिर आगे की कार्यवाही करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन जमा कर देना है।
  • आप टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर कॉल करके भी अपनी आपत्ति अथवा शिकायत दर्ज कर सकते है।

उपयोगी लिंक्स

Important FAQs

बिहार विकलांग पेंशन के तहत कितने रूपये का लाभ मिलता है?

बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 400 रूपये का पेंशन दिया जाता है।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

इसके तहत 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिक पात्र होंगे।

बिहार विकलांग पेंशन में आवेदन कैसे करें?

आवेदन के लिए आवेदकों को ऑफलाइन माध्यम द्वारा आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए प्रखंड कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

जानकारी शेयर करें

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top